दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए सहायता योजना | दिल्ली ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन / हेल्पलाइन नंबर | Delhi Driver Yojana in Hindi Online Appication
दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे सार्वजनिक वाहन चालकों को पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना 2020 के लिए राजधानी में सभी वाहन चालक ऑनलाइन आवेदन करके इस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे आर्टिक्ल में मिल जाएगी। सभी वाहन चालक यह ध्यान रखें की ड्राइवर सहायता योजना की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2020 है।
यह ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना सिर्फ एक बार के लिए है मतलब 5,000 रूपये वित्तीय सहायता केवल एक बार ही मिलेगी, बार बार नहीं। इसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा।
पूरे देश भर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से सभी कार्य क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को मिलने वाली 5 हजार रूपये सहायता बहुत ही मायने रखती है।
Delhi Driver Yojana ऑनलाइन आवेदन
- दिल्ली के परिवहन विभाग के transport.delhi.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर “Application For Financial Assistance by Para Transit Vehicle Owners” के लिंक पर क्लिक करना है।
- ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिये गए “Click Here” के लिंक पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए आपको अपना ‘Driving License No.‘, ‘PSV badge No.‘ डाल कर “Submit” के बटन पर क्लिक करना है।
- ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को इस एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकरी भरनी है|
- उसके बाद सबमिट कर देना है जिससे आपका ऑनलाइन पंजीकरण प्रोसैस पूरा हो जाएगा।
Driving License Number, PSV badge No. और Aadhaar Card नंबर की वेरीफीकेसन होने के बाद 5 हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी।
वाहन चालक वित्तीय सहायता योजना जरूरी शर्तें व दस्तावेज
दिल्ली सार्वजनिक वाहन चालक वित्तीय सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ड्राईवरों को निम्न्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा जिसमें जरूरी दस्तावेज भी शामिल हैं।
- एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस
- सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV Badge) बिल्ला नंबर
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र (जन्म तिथि मैच करने के लिए)
- लिंग (Gender)
- आधार कार्ड नंबर
ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को परिवहन विभाग द्वारा बताई गई पात्रता को पूरा करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा।
- आवेदक को पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला नंबर (PSV Badge No.) होना चाहिए।
- दिल्ली सरकार की इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज मिला है।
ड्राइविंग लाइसेंस 1 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हुआ है वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना महत्वपूर्ण तिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 13 अप्रैल 2020
पंजीकरण करने की अंतिम तिथि: 27/04/2020
वाहन चालक वित्तीय सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन नंबर : 011-23930763 / 011-23970290 (सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 तक)