Haryana Parivar Samridhi Yojana Online Apply | हरियाणा परिवार समृध्धि योजना

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हम अपने इस आर्टिकल में हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 की जानकारी देने जा रहे हैं| हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार योजना का लाभ उठा सकते हैं| इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सरकार द्वारा 6 हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ हर योग्य परिवार को मिलेगा | परिवार के बीमे के प्रिमियम, पेंशन प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ष 6000 रूपये तक की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत मार्च माह तक 15 लाख परिवारों को जोड़ा जाए, ताकि इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सके। अगले सप्ताह तक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों के खाते में 6 हजार रुपए की राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी|



Parivar Samridhi yojana haryana

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में अधिक से अधिक पंजीकरण करवाने के उद्देश्य से एक फरवरी को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके तहत जिला के सभी अटल सेवा केन्द्र, अंत्योदय सरल केन्द्र, अंत्योदय केन्द्र व सरल केन्द्र एक फरवरी शनिवार के दिन भी खुले रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों के पंजीकरण का कार्य किया जा सके।

प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आगाज हो चुका है। योजना का लाभ लेने के लिए आमजन अपने नजदीकी अंत्योदय केन्द्र, अंत्योदय सरल केन्द्र, सरल केन्द्र व अटल सेवा केन्द्रों पर लोग पंजीकरण करवा सकते हैं।योजना के तहत 5 एकड़ तक या कम भूमि वाले व जिस परिवार की आय सालाना एक लाख 80 हजार रुपये तक या कम है उस परिवार को हरियाणा राज्य सरकार सालाना 6 हजार रुपये इस स्कीम के माध्यम से देगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2020 के लिए पात्रता

  • आवेदन हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
  • लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय (सभी स्रोतों से) 1,80,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास योजना के तहत 5 एकड़ तक या कम भूमि नहीं होनी चाहिए।




Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2020 की दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा ऑनलाइन अप्लाई

  • सर्वप्रथम आवेदक को MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज आपको Operator Login का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी ।इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा ।और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा ।
  • बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा ।
  • फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा|
  • अगर है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो no कर दीजिये।
  • Yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी।
  • भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा

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