MHA new guidelines for lockdown 3.0 in Hindi

MHA new guidelines for lockdown 3.0 | MHA new guidelines | Lockdown 3.0 in Hindi | mha new guidelines for lockdown 3.0 | MHA guidelines | Lockdown Guidelines

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 130 जिले अभी रेड जोन में हैं। 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 130 जिले अभी रेड जोन में हैं। 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

लॉकडाउन-2 की अवधि 3 मई को पूरी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने एक मई 2020 को इसे 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। बढ़े हुए लॉकडाउन के दिन 4 अप्रैल से गिने जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार शाम आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत आदेश जारी कर दिए।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 130 जिले अब भी रेड जोन में हैं। हालांकि, 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी। ऑरेंज जोन के लोग भी कैब की सुविधा ले पाएंगे। आइए जानें गृह मंत्रालय में किसे छूट और किसे प्रतिबंधित रखा गया है.

 

ग्रीन जोन: 

ऐसे जिले जहां अब तक कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला नहीं मिला हो या पिछले 21 दिनों में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला हो। 

ये प्रतिबंध सब जोन के लोगों पर लागू होंगे



  • घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान, रेल, राज्यों के बीच हर तरह का परिवहन बंद रहेगा। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों या फिर जिन्हें गृह मंत्रालय की स्वीकृति होगी, वे ही इनसे सफर कर पाएंगे।
  • मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।
  • स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की छूट है।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल्स और ऐसे ही स्थान बंद रहेंगे।
  • किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडिमिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
  • अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
  • एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है, तब वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की मंजूरी दे सकता है।
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दोपहिया और चार पहिया वाहनों को मंजूरी दी गई है। चार पहिया में पिछली सीट पर दो यात्री और दोपहिया में एक ही यात्री सफर कर पाएगा

रेड जोन:

ऐसे जिले यहां कन्फर्मड केसों के मुकाबले एक्टिव केसों की संख्या दोगुनी है। 

रेड जोन के लिए अतिरिक्त सतर्कता

  • सभी जोन वाले प्रतिबंधों के अलावा रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब भी नहीं चलेंगे। जिले के अंदर और अंतरराज्यीय बसों का संचालन नहीं होगा।
  • नाइयों की दुकानें, स्पा और सैलून नहीं खुलेंगे।
  • निजी वाहन का भी सिर्फ मंजूरी प्राप्त कार्यों में ही इस्तेमाल कर पाएंगे।
  • चौपहिया वाहन में सिर्फ दो लोग ही बैठ पाएंगे। दोपहिया वाहन पर पीछे वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा।
  • ई-कॉमर्स के जरिए भी सिर्फ जरूरी सामनों की सप्लाई होगी।
  • सेज, एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप, आवश्यक सामानों की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, आईटी हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, जूट उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) और शिफ्ट के नियमों का पालन करते हुए काम करेंगे।
  • सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही होंगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्‌ठे भी शामिल हैं।
  • सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे, अन्य सभी को वर्क फ्राम होम करना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सभी गतिविधियां होंगी।
  • बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।

ऑरेंज जोन:

वे सभी जिले ऑरेंज जोन में माने जाएंगे जो न तो ग्रीन जोन में आते हैं और न ही रेड जोन में।

ऑरेंज जोन के लिए अतिरिक्त सतर्कता



  • सभी जोन वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे। टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। ड्राइवर के साथ सिर्फ एक यात्री रहेगा।
  • जिले के अंदर आवाजाही हो कर सकेंगे। चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।
  • ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
  • सभी जोन वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि, ग्रीन जोन के अंदर बसों के संचालन में छूट रहेगी। बस में 50% यात्री ही बैठेंगे।
  • सभी जोन वाले प्रतिबंध को छोड़कर हर तरह की गतिविधियां की मंजूरी होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
  • किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना होगा। कार्यक्रम में निश्चित संख्या में ही लोग शामिल होंगे।
  • शराब, पान, गुटखा की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र में शराब पीने और पान-गुटखा खाने की इजाजत नहीं होगी।