प्रसूति सहायता योजना 2021 | MP Prasuti Sahayata Yojana

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण | MP Prasuti Sahayata Yojana Application Process | एमपी प्रसूति सहायता स्कीम आवेदन फॉर्म | Prasuti Sahayata Scheme In Hindi


आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिकवर्ग की गर्भवती महिलाओ की सहायता के लिए 1 अप्रैल 2018 में  मध्यप्रदेश सरकारने प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है। Prasuti Sahayata Yojana 2021 के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उस राज्य की गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए  सरकार द्वारा 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।


Prasuti Sahayata Yojana 2021

Prasuti Sahayata Yojana के तहत गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 3 महीनो में उसके वेतन से आधी 50%  राशी उसे दी जाएगी। उसके बाद की 1000 रुपये प्रसव के समय उसका खर्चे के रूप में चिकित्सा के तौर पर दिए जायेगे। इसके अतिरिक्त Madhya Pradesh Government मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान कर रही है ।



MP Prasuti Sahayata Yojana का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है श्रमिक महिलाये जो  मजदूरी करके जीवन यापन कर रही होते है वेसी महिलाए गर्भावस्था के दौरान कम पर नहीं जा सकती है ऐसे समय में उन्हें वेतन नहीं मिल पता है। गर्भवती महिलाओ को वेतन न मिल पाने के कारण गर्भवस्था के समय खाने पीने के लिए उचित भोजन भी नहीं मिल पाता और वह अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 को शुरू किया है इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 16000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना ।इस प्रसूति सहायता योजना 2021 के ज़रिये गर्भवती श्रमिक महिलाये अपनी गर्भवस्था के समय आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाए।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश की जो इच्छुक गर्भवती महिलाये अपने गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ  प्राप्त होगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली 16000 रूपये की धनसहि दो किश्तों में गर्भवती महिलाओ को प्रदान की जाएगी। पहली किश्त 4000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम (Doctor or ANM) द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर मिलेगी और दूसरी किश्त 12 हजार रुपये की शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination) कराने के बाद मिलेगी।



Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2021 के लाभ

  • श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को इस योजना से आर्थिक सहायता मिलेगी
  • Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत पहला गर्भधारण करने पर पात्र महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष बची हुयी 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (Sharmik Seva Prasuti Shayata Yojna)” के द्वारा प्रदान की जायेगी ।
  • 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली गर्भवती श्रमिक महिलाए इस योजना का लाभ ले सकेंगी
  • एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के तहत गर्भवती महिलाओ को सरकार की तरफ से पूरी 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
  • आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो को असंगठित श्रमिक महिलाये उठा सकती है ।

एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के दस्तावेज़ 

  • आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो



प्रसूति सहायता योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक गर्भवती महिला को नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन करना होगा।
  • वहा से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जायेगा उसमें दी गई सारी जानकारी भरनी होगी
  • जानकारी भरने के बाद आपको उसमे बताये गए सारे दस्तावेज को अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा ।
  • भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन  एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।
  • आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है ।




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