एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना | MP Street Vendor Loan Scheme

MP Street Vendor Loan Scheme | Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme | मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | kamgarsetu.mp.gov.in portal | मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना फॉर्म

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिये ‘ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना’ लांच की है। इस योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र के पथ-विक्रेताओं को भी बैंकों से 10 हजार की राशि मिल सकेगी| बता दें सीएम ने कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के पथ-विक्रेताओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिये इस योजना को तैयार करने के निर्देश दिये थे।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण  क्षेत्रो के रेडी वालो ,मजदूरों प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का  ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिस वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Rural Street Vendor Loan Scheme से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े और योजना का लाभ उठाये।



मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 

ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमिता प्रवासी श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए होगा| कामगार सेतु पोर्टल के जरिए ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को उनका खुद का नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण करवाया जाएगा । इस योजना के अंतर्गत राज्य  के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह कामगार सेतु पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है।

 MP Street Vendor Loan Scheme का उद्देश्य

जैसे की आप सभी लोग जानते है पुरे भारत देश में कोरोना वायरस महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से पूरे देश के अभी भी लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह से मजदूरों ,श्रमिकों ,सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक को रोजगार बंद हो गया है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्रीग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना को शुरू किया है। इस योजना के ज़रिये ग्रामीण  क्षेत्रो के रेडी वालो ,प्रवासी मजदूरों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से लोन मुहैया कराना। जिससे वेज अपना रोजगार शुरू कर सके।कामगार सेतु  पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग, के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। राज्य के जिन नागरिको का  अपना व्यवसाय बंद होने से बेरोजगार हो गए है | वे फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके।

Madhya Pradesh Rural Street Vendor Loan Scheme के लाभ

  • इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो के स्ट्रीट वेंडर (रेडी वाले ,सड़क विक्रेता , साइकिल वाला, ठेलेवाला ) को प्रदान किया जायेगा।
  • मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो के सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
  • ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना तथा “ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल” का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया।
  • इस योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र के पथ-विक्रेताओं को भी बैंकों से 10 हजार की कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जायेगी |




ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लाभार्थी

  • हेयर ड्रेसर
  • ठेला खींचने वाला
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • Potters
  • साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
  • बढई का
  • ग्रामीण कारीगर
  • बुनकरों
  • कपड़े धोने वाले पुरुष
  • दर्जी
  • कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत केवल स्ट्रीट वेंडर्स में (रेडी वाला, साइकिल वाला, ठेलेवाला ) इत्यादि आते है।
  • आवेदक की आयु बी / डब्ल्यू से 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है।
  • किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास  प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में आवेदन कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Madhya Pradesh Rural Street Vendor Loan Scheme के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

  • सर्वप्रथम आवेदक को कामगार सेतु की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको “पंजीकरण करे के ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर ,और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करें के  ऑप्शन पर क्लिक करना करना होगा। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसको आपको आगे खुले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना होगा और इसके साथ आपको फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट ,ब्लॉक , रोजगार  आदि का चयन करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। यह सब चुनाव करके आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते हैं।




  • इसमें आधार की जानकारी, समागम की जानकारी, व्यावसायिक जानकारी, पुष्टिकरण विवरण अनुभाग शामिल हैं। अंत में, आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा।आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा |

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