MP Street Vender Portal Registration Online | स्ट्रीट वेंडर लोन योजना | मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन | शहरी पथ विक्रेता पोर्टल | MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana | MP Street Vendor Registration Portal
मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना आज 6 जून 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा द्वारा स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी किया गया. योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार कुछ सीमित समय के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सीमित समय तक लोन उपलब्ध करवाएगी.
इस पोस्ट के जरिए हम आपको मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे. प्राप्त करने के लिए योग्यता , पात्रता तथा कैसे आवेदन करना है के बारे में भी बताएंगे. अतः हमारी इस पोस्ट को अंत तक पढ़े.
MP Street Vendor Registration Portal
जैसा कि हम सभी को पता है देश में कोविड-19 बीमारी के कारण पूरे देश में लोक डाउन कर दिया गया था जिसके कारण फेरीवाले, रेहडी वाले आदि के रोजगार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। उनका व्यवसाय लगभग खत्म ही हो चुका है। इन्हीं लोगों को सरकार एक बार फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है.
मध्य प्रदेश सरकार ने इन लोगों की मदद के लिए ,” शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना” तथा ” शहरी पथ विक्रेता पोर्टल” की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाएगा जिससे मध्य प्रदेश के जो लोग सड़क के किनारे या सड़क पर व्यवसाय करते हैं उनका काम एक बार फिर से शुरू हो सके. केंद्र सरकार द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ” स्ट्रीट वेंडर लोन योजना” शुरू की गई है जिसमें स्ट्रीट वेंडर को Rs. 10000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा.
MP Street Vendor Registration Portal जानकारी
योजना : | शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना |
शुरू की गई : | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लांच की गई : | मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के द्वारा |
लॉन्च की तिथि : | 5 जून 2020 |
लाभ दिया जाएगा : | स्ट्रीट वेंडर्स को |
लक्ष्य: | मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना |
Objectives of Shehri Path Vyavasay Yojana
मध्यप्रदेश का द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना है ताकि वह अपना जीवन बिना किसी मुश्किल के व्यतीत कर सकें. कोरोना वायरस के कारण सभी का जीवन विशेषकर जो लोग सड़क के किनारे रेहडी आदी लगाते हैं. उनके पास रोजगार का अन्य कोई भी साधन नहीं है.
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है ताकि इस योजना के जरिए मिलने वाले लोन से यह लोग एक बार फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके.
मध्य प्रदेश की विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोगों को लोन सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने में कोई मुश्किल नहीं होगी.
- शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के तहत मध्य प्रदेश के शहरी पथ व्यवसायियों को Rs. 10000 तक लोन सुविधा प्रदान की जाएगी.
- जो लोग फल सब्जी बेचते हैं, धोबी, बाल काटने वाले या कोई और दूसरा छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला लोन ब्याज मुक्त ऋण होगा अर्थात लोन पर किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं होगा.
- इस योजना के अंतर्गत लोन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो सड़क के किनारे रेहडी लगाते हैं, फेरीवाले, सड़क के किनारे दुकानें लगाने वाले आदि को ही लोन सुविधा दी जाएगी.
एमपी शहरी व्यवसाय उत्थान योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- केबल उसी व्यक्ति को योजना का पात्र माना जाएगा जिसने पहले किसी भी योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त ना किया हो.
- आवेदन करने वाला व्यक्ति सड़क के किनारे व्यवसाय करने वाला होना चाहिए.
मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड नंबर
- पहचान पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Street Vender Portal Registration
- यदि आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ला प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा.“MP Street Vender Registration Portal” के पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है.
- मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको नगर विकास और आवास विभाग के कार्यालय में जाना होगा.
- वहीं पर जाकर आपको इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा.
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