मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 | MP Viklang Pension Yojana 2020

MP Viklang Pension Yojana 2020 Application Form | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन | विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh Hendicap Pension Scheme in Hindi



मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको को लाभ पहुंचाने के लिए MP Viklang Pension Yojana का शुभारम्भ किया गया है| इस योजना के तहत राज्य सरकार विकलांगो को हर महीने 500 की धन राशी पेंशन के तोर पर प्रदान करेंगी| विकलांग पेंशन योजना 2020 के तहत सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन धनराशि के ज़रिये राज्य के विकलांग व्यक्ति अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे| आज हम पाको इस योजना से जुडी सभी जानकरी प्रदान करने जा रहे है तो अंत तक हमारे इस आर्टिकल से जुड़े रहे|

MP Viklang Pension Yojana 2020

शारीरिक रूप से 40 % या उससे अधिक विकलांग ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे| विकलांग पेंशन योजना 2020 के तहत जो  आवेदन करना चाहते है वे मध्य प्रदेश की official website पर जाकर Online Apply कर सकते है| मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करने से पहले सभी विकलांग व्यक्तियों को अपना विकलांग होने का प्रमाण पत्र बनवाना होगा| जो मुख्य चिकित्साधिकारी ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा|



Madhya Pradesh Viklang Pension Yojana का उदेश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि विकलांग व्यक्ति काम करने में असमर्थ होते हैं| जिससे इनको अपने दैनिक खर्चे चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं| स सभी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने MP Viklang Pension Yojana 2020 को शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत राज्य  के विकलांग लोगो को 500 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने प्रदान  करना| मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 के ज़रिये मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना| सरकार की और से मिलने वाली इस राशि से ये आपने जीवन यापन कर सकेंगे। और अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को खरीद सकेंगे|

विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ राज्य के विकलांग लोगो को प्रदान  किया जायेगा|
  • MP Viklang Pension Yojana 2020 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी|
  • इस योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्ति अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे|
  • इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा|



विकलांग पेंशन योजना 2020 की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांग लोगो के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • विकलांग व्यक्तियों  के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
  • सरकारी नौकरी पर कार्यरत विकलांग व्यकित विकलांग पेंशन योजना 2020 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता हैं|
  • राज्य के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वहां है वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे|
  • Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme 2020 के तहत आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए| सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी|

एमपी विकलांग पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो



MP Viklang Pension Yojana 2020 में आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की Official Website पर जाना होगा|
  • Official Website पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा, इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
  • आपको इस पेज पर आपको पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा| ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज खुल जायेगा|
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी  जैसे जिला , स्थानीय निकाय , समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी| सभी जानकारी भरने के बाद आपको नीचे  ”पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे Application Form खुल जायेगा| इस Application Form में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम ,पता , आधार नंबर , मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी|
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे| फिर आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा । इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा |



अपनी पेंशन पासबुक कैसे देखें?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा|
  • इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा|
  • इस पेज पर आपको अपनी पेंशन पासबुक देखे का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा|
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा|
  • फिर इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे मेंबर आईडी या  अकाउंट नंबर ,  वित्तीय वर्ष आदि भरनी होगी| सभी जानकारी भरने के बाद आपको Show Details के बटन पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद आपके सामने  पेंशन पासबुक की डिटेल्स खुलकर आ जाएगी|




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