पालनहार योजना राजस्थान: ऑनलाइन आवेदन | Palanhar Yojana in Hindi

राजस्थान पालनहार योजना आवेदन | Rajasthan Palanhar Yojana Application Form | राजस्थान पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया | Palanhar Yojana in Hindi

पालनहार योजना के तहत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रुपेय प्रतिमाह तथा स्कूल मे प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है| वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु- 2000 रुपए वार्षिक अतरिक्त  एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार मे देय नहीं है).

Rajasthan Palanhar Yojana 

इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रूपये प्रतिमाह (500 per month for children up to the age of 5 years in Palanhar ) और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये की अनुदान धनराशि ( After admission to school, till the age of 18, a grant of Rs 1000 per month.) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान  की जाएगी तथा वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं  अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि  प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है। राज्य सरकार की इस Rajasthan Palanhar Yojana 2020 से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राज्‍य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्‍पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।



Palanhar Yojana में पात्र बच्चो की लिस्ट

  • अनाथ बच्‍चे
  • न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  • नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
  • पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
  • एड्स पीडित माता/पिता की संतान
  • कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
  • विकलांग माता/पिता की संतान
  • तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

पालनहार योजना राजस्थान के तहत मिलने वाला अनुदान

  • इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये दिए जायेंगे।
  • स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।
  • और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये अलग से दिए जायेंगे।




Palanhar Yojana के दस्तावेज़

  • पालनहार का आधार कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राजस्थान पालनहार योजना 2020-21 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करना होगा ।
  • एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या  ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।




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