पारिवारिक लाभ योजना | Parivarik Labh Yojana Online Apply

Parivarik Labh Yojana | यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form |  पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक  लाभ योजना पात्रता



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ किया गया है| इस योजना का आरम्भ गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान  करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाये तो उसे राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Rastriya Parivarik Labh Yojana से जुडी सभी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

Rastriya Parivarik Labh Yojana

राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है। राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।



राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार के पालन पोषण करने वाले व्यक्ति का किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार  को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस पारिवारिक  लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके। और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
  • पारिवारिक  लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि  आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी।



उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है|
  • मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करे।



District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
  • अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

Parivarik Labh Yojana Status कैसे देखे?

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी|



Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

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