PM Rojagar Srujan Yojana in Hindi | रोजगार सृजन योजना 2021| ऑनलाइन आवेदन | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना| Pm Rojagar Srujan Yojana Application
केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2018 में PradhanMantri Rojagar Srujan Yojana को लॉन्च किया था। इस सरकारी योजना को वर्ष 2021 के लिए के लिए भी चालू रखा है। PMEGP योजना को देश के बेरोजगार युवाओ को रोजगार प्रदान करने के लिए चालू किया है। जो युवा अपना खुद का रोजगार चालू करना चाहते है ऐसे युवाओ को 25 लाख रूपये तक का लोन मिल सकेगा। PMEGP स्कीम 2021 के तहत अधिक से अधिक लोगों को लोन देने पर केंद्र सरकार का फोकस है।
PM Rojagar Srujan Yojana
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 के माध्यम से सरकार 15 लाख छोटे, मध्यम उद्यमियों को मजबूत करने के लिए 25% सब्सिडी पर पीएमईजीपी ऋण उपलब्ध करा रही है जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises – MSME) क्षेत्र का विकास किया जा सके। यह योजना गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वयं रोजगार (Self Employment) के अवसर पैदा करेगी। इच्छुक उम्मीदवार पीएमईजीपी ई-पोर्टल kviconline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारत सरकार पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करने पर जोर देगी जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय लगा सके। प्राथमिक उद्देश्य कारीगरों की मजदूरी कमाई क्षमता बढ़ाने और रोजगार दर में वृद्धि करना है। केंद्र की स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पूरे देश में पिछड़ेपन, बेरोजगारी और आबादी की सीमा के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करेगी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में दी जाने वाली सब्सिडी
- इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओ को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा ।
- स्पेशल केटेगरी /ओबीसी (SC, ST, OBC) एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग आरम्भ करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 5% पैसा खुद को ही देना होगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्देश्य
- नए स्वरोजगार उद्यम/परियोजनाएं/लघु उद्यम की स्थापना के जरिए देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- बड़े पैमाने पर अवसाद ग्रस्त पारम्परिक दस्तकारों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और जितना संभव हो सके उनके लिए उसी स्थान पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना।
- देश में बड़े पैमाने पर पारम्परिक और संभावित दस्तकारों और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना ताकि युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके।
- दस्तकारों की रोजाना आमदनी क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार दर बढ़ाने में योगदान देना।
PMEGP योजना 2021 के लाभ
- युवाओ को अपना खुद का रोजगार शूरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना में जाति और इलाके के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2021 के तहत देश के ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रो के बेरोजगारों को लोन मुहैया कराया जायेगा।
- शहरी इलाके के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) है, और ग्रामीण इलाके के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क किया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार युवाओ को प्रदना किया जायेगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते है।
PMEGP Scheme 2020 कौन से उद्योग के लिए लोन प्रदान करेगा
- वन आधारित उद्योग
- खनिज आधारित उद्योग
- खाद्य उद्योग
- कृषि आधारित
- इंजीनियरिंग
- रसायन आधारित उद्योग
- वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)
- सेवा उद्योग
- गैर परम्परागत ऊर्जा
जाति/ श्रेणी आवेदकों की सूची
- अनुसूचित जाति (एससी)
- भूतपूर्व सैनिक
- अनुसूचित जनजाति (एसटी)
- विकलांग
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
- उत्तर पूर्वी राज्य के लोग
- अल्पसंख्यक
- सीमावर्ती इलाकों और पहाड़ियों में रहने वाले लोग
- महिलाएं
PM Rojagar Srujan Yojana की पात्रता
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की वय 18 साल और इससे अधिक होनी चाहिए
- PMEGP Loan Scheme 2021 का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम 8वी पास होना चाहिए
- इस योजना में केवल नए बिज़नस को स्टार्ट करने के लिए लोन दिया जाएगा, पुराने बिज़नस को बढ़ावा देने के लिए लोन नहीं मिलेगा
- किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाएगी
- अगर पहेले कोई अन्य सब्सिडी योजना का लाभ लिया हुआ होगा तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना 2021 का लाभ नहीं मिल पायेगा
- इस योजना का लाभ सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था को भी मिलेगा।
PM Rojagar Srujan Yojana के दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको योजना की Official Website पर जाना होगा।
- वेबसाइट का होम पेज आपके सामने होगा
- होम पेज पर आपको PMEGP Option का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको PMEGP E -Portal का विकल्प दिखाई देगा ।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको Online Application Form of Individua के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके पश्चात् रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा । रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर , आवेदक का नाम , स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ,जेंडर , क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर , ईमेल , पैन कार्ड नंबर , डेट ऑफ़ बर्थ, एड्रेस आदि भरनी होंगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Save Applicant Data के बटन पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और अपने नजदीकी kvic /KVIB या DIC में जमा करें, जिसके तहत आपने ऋण के लिए आवेदन किया है। kvic / dic / kvib द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसी द्वारा एक साक्षात्कार प्रक्रिया होगी।
- यदि आपका प्रोजेक्ट चुना जाता है तो यह बैंक को भेज दिया जाएगा, बैंक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा ।
- बैंक आवेदन को संसाधित करेगा और वे आपके प्रोजेक्ट स्थान का निरीक्षण करेंगे, बैंक ऋण को मंजूरी देगा। बैंक से बाद में मंजूरी लेगा और kvic / kvib / dic में सबमिट करेगा ।
- EDP प्रशिक्षण प्राप्त करें, EDP प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को kvic / kvib / dic और बैंक में जमा करना होगा । आपकी सब्सिडी सरकार द्वारा बैंक को भेजी जाएगी।