PMFBY | PM Fasal Bima Yojana In Hindi | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना



Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana In Hindi | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म व लिस्ट / पात्रता / क्लेम | PM Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं।

हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की घोषणा करते समय वित्त मंत्री ने पीएमएफ़बीवाई के लिए अतिरिक्त 15,500 करोड़ रूपए का बजट भी आवंटित किया है। योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओ की वजह से बर्बाद हुई फसल पर बीमित रकम सीधा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। PM Fasal Bima में किसानों को कूल फसल में खरीफ का 2 प्रतिशत, रबी का 1.5 प्रतिशत और बागवानी व वाणज्यिक का 5 प्रतिशत तक का प्रीमियम भरना होगा। इसके अलावा बचे हुए प्रीमियम का कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय को दुगना करने में भी मदद मिलेगी।



PM Fasal Bima Yojana नई अपडेट

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।

Revised प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रकार वर्ष 2016 के लिये वर्ष 2019 के लिये
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि रू 900 रू 600
शतप्रतिशत नुकसान की दशा मे किसान को प्राप्त धन राशि रू 15000 रू 30000



फसल बीमा योजना में अब तक जमा किया गया प्रीमियम

पिछले तीन सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को प्रीमियम से साढ़े 4 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ।’ तोमर ने बताया कि प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह खरीफ फसल के लिए 2 फीसद, रबी फसल के लिए 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद है।लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान में सरकार मदद करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 किसानो को खेती में रूचि बनाये रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानो को बढ़ाबा देना है और भारत  को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है |

पीएम फसल बीमा योजना नई अपडेट

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नयी घोषणा की है इस घोषणा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी है | देश के जो इच्छुक लाभार्थी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते है वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें. गैर ऋणी किसान सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं | इस योजना के अंतर्गत किसानो को बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को PMFBY का एप्लीकेशन भरनी होगी | बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो |

पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) – जरूरी पात्रता, योग्यता

  • पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) में अपनी जमीन के साथ-साथ पट्टे पर ली हुई जमीन की फसल का बीमा भी कराया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ केवल वही किसान ही ले सकते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का लोन बकाया नहीं है।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 – लाभ

  • Prime Minister Crop Insurance Scheme का लाभ कोई भी छोटा या बड़ा किसान आवेदन करके प्राप्त कर सकता है|
  • प्राकृतिक आपदाओं के समय होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई प्राप्त कर सकता है।
  • फसल का नुकसान होने पर बीमा के लिए आवेदन करने पर किसान के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को टैक्स फ्री प्रदान की जाती है।

पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) 2020 – जरूरी दस्तावेज़

  • किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • राशन कार्ड होना जरूरी है।
  • पैन कार्ड होना आवश्यक है।
  • वोटर ID कार्ड जरूरी है।
  • आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
  • किसान द्वारा फसल की बुवाई शुरू किए हुए दिन की तारीख बतानी जरूरी है।

PMFBY 2020 – शिकायत, सुझाव

किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने अलग से शिकायत का सेक्शन भी दिया हुआ है। जहां पर वे अपनी शिकायत को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। अब किसान अपनी शिकायतों को सीधा संबंधित अधिकारियों को भेज सकते हैं। इसके लिए, किसानों को शिकायत पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “शिकायतें – हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं” अनुभाग पर क्लिक करना होगा जैसा नीचे फोटो में दिखाया गया है।

शिकायत फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण भर कर अपनी शिकायत को भेजने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।

पीएम फसल बीमा योजना 2020 – PMFBY Premium Calculator

PMFBY 2020 में Premium Calculator का इस्तेमाल करके आप Crop Insurance से पहले Premium calculate कर सकते है, जिसके लिए हम आपको नीचे स्टेप्स बताने जा रहे हैं।

  • आवेदक सबसे पहले https://pmfby.gov.in पर जायें
  • जिसके बाद “Insurance Premium Calculator” पर क्लिक करें, जैसा की नीचे चित्र में दिखाया गया है।
  • उसके बाद पूछी गई जानकारी जैसे की ‘Season’, ‘Year’, ‘Scheme’, ‘State’, ‘District’, ‘Crop’ भरें और “Calculate” बटन पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपको अपनी प्रीमियम राशि दिख जाएगी।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 – क्लेम राशि

Prime Minister Crop Insurance Scheme (PMFBY) के तहत claim लेने के लिए लाभार्थी किसान “Report Crop Loss” ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।

जिसके बाद उन्हे ‘Insurance Company Name‘, ‘Toll Free Number‘, ‘Headquarter Email‘, ‘Headquater Address‘ दिखेंगे जहां पर वे संपर्क करके अपनी सहायता राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।

PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) 2020 – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) का आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आपको PM फसल बीमा योजना के लिए आधिकारिक pmfby.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
  • जिसके बाद “Farmer Corner” में “Apply for Crop Insurance by yourself” पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपको Farmer Crop Insurance Application Login पेज दिखाई देगा, जहां पर आपको “Don’t have an account Guest Farmer” पर क्लिक करना है।
  • Crop Insurance Registration Form में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर कर “Create User” पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना ले।
  • PM Crop Insurance Application Form भरने के लिए “Username ID & Password” से “Login” करें।
  • जिसके बाद उम्मीदवार को फसल बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसको भर कर आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं।

PM फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) से अब तक लाखों किसान फायदा उठा चूके हैं और आगे-आगे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

इस योजना से किसानों की आय तो बढ़ ही रही है और उनके ऊपर पढ़ रहे कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है।

फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
  • आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
  • इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |

शिकायत दर्ज कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Technical Grievance क ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी , और कमैंट्स को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जायेगा।

स्टेट वाइज फार्मर डिटेल जानने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको स्टेट वाइज फार्मर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मर डिटेल्स लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आप इसमें से जिस भी साल की फार्मर डिटेल्स चेक करना चाहते हैं आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।



PMFBY हेल्पलाइन नंबर

– किसी भी प्रश्न के लिए, किसान 011-23382012 /2715 /2709 पर कॉल कर सकते हैं
– किसान 011-23381092 पर डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं
– सभी किसान help.agri-insurance@gov.in पर अपना सवाल लिख कर भी भेज सकते हैं

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