राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | Rajasthan Social Security Pension Yojana Apply Online

Rajasthan Social Security Pension Yojana | Rajasthan Social Security Pension Scheme | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन | Rajasthan Social Security Pension Scheme Form

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत निराश्रित बुज़ुर्ग ,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा ,वृद्जन पुरुष और महिलाओ को जीवन यापन के लिए प्रतिमाह सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जायेगी | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत तीन प्रकार की पेंशन योजनाओ जैसे मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना , एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ,मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ,लघु एवं सीमांत कृषक वृद्जन पेंशन योजना आदि को शामिल किया गया है |इन सभी योजना के अंतर्गत ज़रूरत मंद पुरुष और महिलाओ कोराज्य सरकार द्वारा  लाभ प्रदान किये जायेगे |



Table of Contents

Rajasthan Social Security Pension Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वृद असहाय ,विकलांग ,विधवा पुरुष और स्त्रियों को शामिल किया जायेगा और पेंशन देकर लाभ प्रदान किया जायेगा इस Rajasthan Social Security Pension Yojana के तहत राजस्थान के सभी जाति और वर्ग(सामान्य वर्ग ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ) के पुरुष और महिलाओ को  उनकी आयु के अनुसार पेंशन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी | Rajasthan Social Security Pension Scheme 2020 के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी |प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है |

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 

राजस्थान के 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाये और 58 वर्ष या उससे अधिक के पुरुषो ( 75 साल से कम के पुरुष और महिलाओ)  को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और 75  साल या इससे अधिक आयु के पुरुष और महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी |

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी इस लिए लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना अनिवार्य है | इस राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा राज्य सरकार द्वारा 48 ,000 रूपये रखी गयी है जी  लाभार्थियों की की वार्षिक आय 48 ,000 है वही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके प्रतिमाह पेंशन का लाभ उठा सकते है |

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 

इस योजना के अंतर्गत राज्य की निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ को शामिल किया जायेगा | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2020 के तहत इन महिलाओ की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए |इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक मगर 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक मगर 60 वर्ष के कम आयु की विधवा ,तलाक शुदा,परित्यक्ता महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि और 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 रूपये से कम आयु की महिलाओ को 1000 रूपये की धनराशि तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओ को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |

राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना

राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत राज्य की निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ की वार्षिक आय सीमा 48 , 000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है |इस योजना के अंतर्गत जो निराश्रित विधवा ,तलाक शुदा ,परित्यक्ता इच्छुक महिलाये जल्द ही लाभ प्राप्त करना चाहती ही वह राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना 2020 के तहत आवेदन कर सकती है |इस योजना के ज़रिये महिलाओ को उचित ढंग से जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 

इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन लोगो को शामिल किया जायेगा जो 40 % या इससे अधिक निशक्तता से ग्रसित होंगे जैसे प्राकृतिक रूप से बोने- 3 फिट 6 इंच से कम ,हिजडापन से ग्रसित आदि इस मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत राज्य की 55 साल से कम आयु की महिला तथा 58 साल से कम आयु के पुरुषो को सरकार द्वारा 750 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी और 55 वर्ष और अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष और इससे अधिक आयु के पुरुषो को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि और 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1250 रूपये की पेंशन धनराशि और कुष्ठरोग मुक्त सभी उम्र के पुरुष और महिलाओ को 1500 रूपये प्रदान किये जायेगे |

आयु पेंशन सहायता राशि
18-54 वर्ष रु 500
55-59 वर्ष रु 750
60-74 वर्ष रु 1000
75 वर्ष से अधिक रु 1500

लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 

राजस्थान सरकार ने लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषक को प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है इस योजना के अंतर्गत राज्य के 55 वर्ष या इससे अधिक छोटे और सीमांत कृषक महिलाओ कोतथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषो को  सरकार द्वारा प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषो और महिलाओ को को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |




Rajasthan Social Security Pension Yojana 2020 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध जन ,निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,आदि के लिए इस राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 का शुरू किया है| इस योजना के ज़रिये पात्र उम्मीदवारों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिमाह पात्रता के आधार पर पेंशन प्रदान करना तथा जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना|इस Rajssp 2020 के ज़रिये सभी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना |

Rajssp 2020 के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के निराश्रित बुज़ुर्ग ,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा ,वृद्जन पुरुष और महिलाओ को जीवन यापन के लिए प्रतिमाह सरकार द्वारा धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी ।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वृद असहाय ,विकलांग ,विधवा पुरुष और स्त्रियों को शामिल किया जायेगा और पेंशन देकर लाभ प्रदान किया जायेगा ।
  • Rajasthan Social Security Pension Scheme 2020 के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी ।इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिलाये और पुरुष उठा सकते है ।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए और पुरषो की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा /तलाकशुदा /परित्यक्ता महिलाओ को पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

  • इस योजना के तहत किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40 %या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • प्राकृतिक रूप से बोने- 3 फिट 6 इंच से कम होनी चाहिए।
  • हिजडापन से ग्रसित
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

  • लाभार्थी महिलाओ की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरषो की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

राजस्थान  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • पते का सबूत
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 राजस्थान पात्रता की जांच कैसे करें

इस योजना के तहत राजस्थान के जो नागरिक अपनी पात्रता की जांच करना चाहते है तो दो तरीके से कर सकते है नीचे दिए गए तरीके को फॉलो कर और योजना का लाभ उठाये |

राजस्थान भामाशाह आईडी की सहायता से पात्रता की जांच कैसे करे |

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
  • होम पेज पर आपको eligibility criteria का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करना होगा |क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जायेगा
  • इसके बाद आपको Report के विकल्प दिखाई देगा इसके बाद इस पर क्लिक कर दे |विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Pensioner  eligibility by Bhamashah Details का विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा इसमें आपको Bhamashah Family ID भरे और Check बटन पर क्लिक कर दे |फिर आप आराम से अपने परिवार की पात्रता की जांच कर सकेंगे |

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp )पोर्टल से पात्रता की जांच

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |अधिकारिक वेबसाइट पर जाने आपको eligibility criteria के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा |इसके बाद आपके सामने Pensioner eligibility through criteria का विकल्प आ जायेगा उस पर क्लिक कर दे |
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जायेगा इस फॉर्म मर पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जाति,आयु आदि भर दे |फिर चेक के बटन पर क्लिक कर दे |इसके बाद आप पत्रता की जांच कर सकते है |

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 के लिए आवेदन कैसे करे?

राजस्थान  के जो वृद्धजन ,विधवा ,तलाकशुदा आदि महिलाओ और पुरुष इस Rajssp 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है उन्हें सर्वप्रथम ई-मित्र और SSOID  पोर्टल कर पंजीकरण करना होगा |या अपने नज़दीकी ई मित्रा तथा पब्लिक SSO केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठाये |




Rajasthan Social Security Pension Yojana स्टेटस कैसे देखे ?

जो इच्छुक लाभार्थी स्टेटस देखना चाहते है तो वह नीचे दिए  गए तरीके को फॉलो करे।

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Report का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको Pensioner Online Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर भरना होगा। और फिर कैप्चा कोड डालकर Show Status पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने पेंशनर स्टेटस आ जायेगा।
Helpline Number
  • Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
  • Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
  • For Pensioner Yearly Verification : rajssp2015@gmail.com
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