जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी उत्तर प्रदेश | जमीन की रजिस्ट्री के नियम up | बैनामा दाखिल खारिज | रजिस्ट्री खारिज कराने के नियम | प्लाट रजिस्ट्री | घर-की-रजिस्ट्री | निबन्धन विभाग | निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश | UP Dakhil/Kharij/Benama Online Process
उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन जांच करने के सुविधा दी है, जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिक घर बैठे अपनी सम्पति का विवरण एबम वसीयत दस्तावेज खुद से निकाल सकते है जिससे उन्हें तहसील के चक्कर नही लगाना पड़ेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति के जानकारी के लिए https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action वेबसाइट लांच की है. इस वेबसाइट का मुख्य उद्देशय आम लोगो को बिना किसी परेशानी के भूमि एबम प्रॉपर्टी सम्बंधित जानकारी ऑनलाइन प्रदान करना है. जिससे भूमि खरीद बिक्री को पारदर्शी बनाना एबम धोखाधड़ी को रोकना है.
UP Dakhil/Kharij/Benama Online Process- सम्पूर्ण प्रक्रिया जानें
म्यूटेशन या दाखिल खारिज
संपत्ति में आपने म्यूटेशन का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। दरअसल म्यूटेशन और दाखिल खारिज दोनो एक ही बात है। म्यूटेशन ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमे सरकारी राजस्व में संपत्ति पूराने नाम से हटाकर ने मालिक के नाम पर करा दी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि यह प्रक्रिया केवल नई संपत्ति खरीदते समय करानी होती है, अगर संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो भी यह दाखिल खरिज कराना पड़ता है। इसके लिए संपत्ति के पहले मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना होता है और खुद को उत्तराधिकारी साबित करना होता है।
दाखिल खारिज बैनामा न कराने का नुकसान
उदाहरण के तौर पर अगर आप के पास कोई संपत्ति है और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है, लेकिन सरकारी राजस्व में दर्ज आकड़ों के मुताबिक वह संपत्ति किसी और व्यक्ति की है। अब सरकार द्वारा किसी योजना के तहत आपकी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया गया हो, और उसके बदले में आपको एक निश्चित धन राशि देने का वादा किया हो। ऐसे में अगर संपंति के पहले मालिक ने इस धन राशि पर क्लेम कर लिया तो सरकार पैसा उसी को देगी जिसके नाम पर म्यूटेशन दर्ज है।
म्यूटेशन दर्ज करन के लिए दस्तावेज
- जिस जमीन की रजिस्ट्री है उसके कागजात की कॉपी
- दाखिलखारिज आवेदन कोर्ट फीस स्टांप के साथ करना होता है
- इन्डेम्निटीबांड
- शपथपत्र
- प्रॉपर्टीटैक्स भुगतान की रसीद
सम्पति का बैनामा कैसे निकाले
बैनामा निकालने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा
- नागरिक ऑनलाइन सेवाएं बॉक्स में नीचे सम्पत्ति खोजें का ऑप्शन देखेगा उसपे क्लिक करना होगा जिसके बाद https://igrsup.gov.in/igrsup/searchByNames वेबसाइट खुल जायगा.
- इस वेबसाइट पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा.
- सम्पत्ति का पता(5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत विलेखों के विवरण)- इस ऑप्शन से 5 दिसंबर 2017 से पहले होने वाले रजिस्ट्री का बैनामा निकाल सकते है.
- सम्पत्ति का पता(5 दिसंबर 2017 व् उसके बाद पंजीकृत विलेखों के विवरण)- इस ऑप्शन से 5 दिसंबर 2017 के बाद होने वाले रजिस्ट्री का बैनामा निकाल सकते है.
- पंजीकरण संख्या एवं वर्ष- इससे पंजीकरण वर्ष एबम पंजीकरण संख्या के मदद से रजिस्ट्री का बैनामा निकाल सकते है.
- ऊपर के तीनो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद https://igrsup.gov.in/igrsup/prpertyPrernaV2SearchAction वेबसाइट खुलेगा जिसमे सबसे पहले जनपद का नाम चुनना होगा जिस जनपद का बैनामा सर्च करना चाहते है.
- उसके बाद सम्पत्ति का पता में मकान/दुकान/खसरा इत्यादि में से कोई एक लिखना होगा.
- तहसील/निबन्धन कार्यालय चुनना होगा. तहसील चुनने के बाद मोहल्ला/गाँव चुनना होगा.
- कैप्चा कोड जो दिखेगा वही लिखना होगा.
- अंत में विवरण देखे पर क्लिक करना होगा जिसके बाद अलग पेज खुलेगा जो सम्पत्ति पंजीकरण अनुक्रमणिका पंजिका होगा जिसमे आपको पंजी. वर्ष, पंजी. सं., पक्षकार का नाम, पक्षकार का पता, सम्पत्ति का विवरण, खसरा /मकान /गाटा संख्या, पंजीकरण तिथि एबम लेखपत्र का विवरण होगा.
- सभी जानकारी के रसीद देखें के लिए पूर्ण विवरण देखें वाले एरिया में चयन करे पर क्लिक करे जिसके बाद अलग पेज में सभी जानकारी एक साथ आ जायगा.
- सभी जानकारी के रसीद देखें के लिए पूर्ण विवरण देखें वाले एरिया में चयन करे पर क्लिक करे जिसके बाद अलग पेज में सभी जानकारी एक साथ आ जायगा.
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