UP MSME | UP MSME एक्ट | | MSME Act 2020 | यूपी एमएसएमई पंजीकरण | MSME Sathi
योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में नए एमएसएमई (MSME) एक्ट को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट के चलते अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घंटे के भीतर स्वीकृति मिलेगी. इसके बाद उद्यमी को उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए 900 दिन का समय मिलेगा. 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में इस एक्ट को मंजूरी दे दी गई.
UP MSME ACT 2020
इस नए एक्ट का नाम ”उत्तर प्रदेश सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2020” है. नए एमएसएमई एक्ट (UP MSME ACT) के आने के बाद अब रोजगार लगाने वाले उद्यमी को सिर्फ एक एनओसी प्राप्त करनी होगी जो जारी होने के बाद से 1000 दिन तक वैध रहेगी. अन्य एनओसी प्राप्त करने के लिए उद्यमी को 100 दिन का समय मिलेगा. इस दौरान उद्योग का संचालन भी होता रहेगा और निवेश मित्र पोर्टल के जरिए समयबद्ध तरीके से एनओसी भी दी जाती रहेगी.
मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर सिडबी के एक नए मुख्यालय के कार्य का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। MSME सेक्टर के लिए एक नई आशा की किरण लेकर सिडबी आया है। मुझे विश्वास है कि सिडबी के साथ मिलकर उ.प्र. के MSME सेक्टर बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी: CM श्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/ZGajfj1DLV
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 24, 2020
Latest Update in UP MSME Act
उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के आने से पहले एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए 29 विभागों से कुल 80 तरह के अनापत्ति मंजूरी (NOC) लेनी पड़ती थी. योगी सरकार की मानें तो इस नए एक्ट से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों की इकाइयां लगाना अब काफी आसान हो जाएगा. योगी सरकार अपने इस निर्णय को प्रदेश में लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने और प्रदेश की अर्थव्यस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की ओर बड़ा कदम बता रही है.
इन उद्योगों पर लागू नहीं होगा MSME ऐक्ट
तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, ऐरेटेड ड्रिंकिंग पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखों का निर्माण, 40 माइक्रोन से कम या समय-समय पर सरकार की ओर से तय मोटाई से कम के प्लास्टिक कैरी बैग, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिह्नित रेड कैटिगरी की इकाइयां।
MSME को मिलेगी 5 लाख की मार्केटिंग सहायता
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को नई ‘स्टार्ट अप नीति 2020’ के तहत पांच लाख रुपये तक की मार्केटिंग सहायता मिलेगी। अपर मुख्य सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी) आलोक कुमार ने मंगलवार को बताया कि नई स्टार्ट अप नीति 2020 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नीति जल्द लागू होगी, जिसमें पूरे प्रदेश में स्टार्ट अप और इन्क्यूबेशन सेंटरको बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई नीति के तहत एमएसएमई के लिए पांच लाख रुपये तक की मार्केटिंग सहायता मिलेगी।