UP Shramik Majdur card | Uttar Pradesh Shramik Panjikaran | श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश | Shramik Panjikaran Online | कैसे बनाये कार्ड
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा श्रमिक पंजीकरण योजना की शूरुआत की है| Shramik Panjikaran योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है तथा श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करती है| राज्य के मजदूर श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है और वर्तमान तथा भविष्य में सरकार द्वारा मजदूरों के लिए चलायी जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओ का लाभ उठा सकते है|
Shramik Panjikaran
श्रमिक पंजीकरण राज्य सरकार मजदूर वर्ग के लोगो को आसानी से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेंगी| यह आर्थिक सहायता किसी भी योजना से हो वो सीधे आवेदन करता के बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी| वर्तमान समय में मजदूरों के लिए चलायी जा रही सरकारी योजना के तहत 12 हज़ार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इन सभी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा और अपना श्रमिक कार्ड बनवाना होगा | Shramik Pnjikaran 2020 करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
Uttar Pradesh Shramik Registration का उदेश्य
इस योजना का मुख्य उदेश्य है की जो लोग जीवन याचन करने के लिए मजदूरी करते है तथा किसी निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे है तो उन सभी लोगो को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के मजदूर लोगो को तथा उनकी बेटियों और बेटो को उत्तर प्रदेश की श्रमिक से जुड़ी सरकारी योजना से अवगत कराना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना|
श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है
- बिल्डिंग का कार्य करने वाले
- कुआ खोदने वाले
- छप्पर छानेवाले
- कारपेंटर का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री
- लोहार
- प्लम्बर
- सड़क निर्माण करने वाले
- इलेक्ट्रिक वाले
- पुताई करने वाले
- हतोड़ा चलानेवाले
- मोजेक पोलिश
- चट्टान तोड़ने वाले
- निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
- पत्थर तोड़ने वाले
- लेखाकार का काम करने वाले
- बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
- खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
- इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले
- सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले
- चुना बनाने का काम करने वाले
कौन सी सरकारी योजनाओ का लाभ श्रमिक मजदूर वर्ग ले सकता है
- मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना
- शिशु हितलाभ योजना
- निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
- निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना
- मातृत्व हितलाभ योजना
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- कौशल विकास तकनीकी योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- सोर ऊर्जा सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- कन्या विवाह योजना
- आवास सहायता योजना
- गंभीर बीमारी सहायता योजना
- अक्षमता पेंशन योजना
- पेंशन सहायता योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
- निर्माण कामगार अन्ते यष्टि योजना
श्रमिक पंजीकरण के लाभ
- कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी पर 55 -55 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी|
- मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत कक्षा 5 से 7 तक 4 हज़ार रूपये ,कक्षा 8 में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 9 व दस में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 11 व 12 में 8 हज़ार रूपये ,स्नातक ,से ऊपर इंजीनियरिंग या डिग्री की पढाई करने पर 11 हज़ार रूपये से 22 हज़ार रूपये तक दिए जायेगे |
- बी ए के स्टूडेंट्स को 13 से 15 हज़ार रूपये और ऍम ए के स्टूडेंट्स को 15 से 17 हज़ार रूपये |
- मातृत्व हितलाभ योजना के अंतर्गत पंजीकरण महिलाओ को 12 हज़ार रूपये और शिशु लाभ हेतु लड़का होने पर 10 हज़ार रूपये और लड़की होने पर 12 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
- आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1 लाख रूपये तथा भवन मरम्मत के लिए 15 हज़ार रूपये दिए जायेगे |
- इन सभी योजनाओ का लाभ श्रमिक पंजीकरण करवा कर और श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद मजदूर लोग उठा सकते है|
Shramik Panjikaran के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी ही इस का लाभ उठा सकता है
- आवेदक की आय 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए
- पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वो ही इस योजनाओ का लाभ ले सकता है
- एक परिवारमें केवल एक ही श्रमिक कार्ड मिलेगा
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- भामाशाह कार्ड
- बैंक का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र
श्रमिक पंजीकरण में आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आवेदक को श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
- होम पेज पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का लिंक दिखाई देगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा|
- आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट खुल जाएगी|
- इसके बाद आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा फिर वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़े और फिर पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी|
- अगर आप नए यूज़र हो तो Register Now बटन पर क्लिक करना होगा फिर New Registration पर क्लिक करना होगा | दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरे और फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाये |
- इसके पश्चात् यूज़र नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करे | अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन ,नवीनीकरण ,वार्षिक रिटर्न्स इत्यादि का उपयोग कर सकते है | सबसे पहले एक्ट का चयन करे कर पंजीकरण पर क्लिक करे |
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर दिए गए निर्देश पढ़े और ‘I Have Read All Instruction Carefully ‘पर टिक करके I Agree के विकल्प पर क्लिक करे |
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सेव करे |सुरक्षित आवेदन पर जा कर आप अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते है | अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको सम्पादित कर सकते है और ज़रूरी संलंगक लगा सकते है भुकतान कर सकते है इत्यादि |
- Upload Attachment बटन पर जा कर आप ज़रूरी दस्तावेज़ Attachment करके अपलोड कर सकते है फिर chose फाइल में जा कर अपलोड अटेचमेंट को सेलेक्ट करके ओपन करे फिर आप पेमेंट बटन पर जा कर आवेदन संख्या डालकर भुकतान का प्रकार का चयन कर सकते है | भुगतान प्रकार के 2 प्रकार है 1 .चालान 2 .ऑनलाइन |
- चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते है अथवा ऑनलाइन सेलेक्ट करके Proceed to Payment कर सकते है |
- ऑनलाइन सेलेक्ट करने पर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर है यहाँ आप pay without Registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे इसके बाद डिवीज़न के कॉलम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय का नाम डाले फिर सेलेक्ट ट्रेज़री के कॉलम से सम्बंधित जनपद की ट्रेज़री को चुने फिर डेपोसिटोर नाम में फर्म का नाम डाले इसके पश्चात् सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन का शुल्क अंकित करे |
- फिर भुकतान के पश्चात् चालान नंबर ,दिनाक ,बैंक का नाम आदि भरकर सब्मिट करे अब आपकी application सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुका है| इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा|
शिकायत दर्ज कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको यूपी लेबर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको ग्रीवांस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा|
- इस पेज पर आपको ऐड नई ग्रीवांस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस पेज पर आपको शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे शिकायत ,शिकायत का प्रकार , नाम, जेंडर , ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर , डिस्ट्रिक्ट एड्रेस , शिकायत दर्ज आदि भरनी होगी |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जाएगी|