उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2020 ऑनलाइन पंजीकरण करें / आवेदन स्थिति / पात्रता व दस्तावेज लिस्ट देखें | UP Viklang Pension Yojana in Hindi | विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2020 | UP Viklang Pension Yojana online application
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग के जरिये विकलांग पेंशन योजना (Physically Handicapped Pension) चला रही है। इस सरकारी योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी विकलांग लोगों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची जारी कर दी है। अब आप एकीकृत सामाजिक पेंशन विभाग के पोर्टल पर अपना नाम यूपी विकलांग पेंशनर लिस्ट 2020 में आसानी से देख सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना के तहत जिन भी लोगों को न्यूनतम 40% विकलांगता है और वे 18 या इससे अधिक आयु के हैं वे अपना नाम विकलांग पेंशन योजना सूची में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी समाज कल्याण विभाग पर कर सकते हैं। जिसके बाद उन्हे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्रतिमाह 500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे।
जो भी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या अन्य किसी पेंशन योजना के तहत पहले से लाभ ले रहा है वह विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
UP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन नाम खोजें
उप्र में विकलांग पेंशन योजना की नई पेंशनर लाभार्थी सूची 2020-2021 में दिव्यांग अपना नाम कैसे देख सकते हैं इसके लिए आपको कुछ सिम्पल स्टेप्स को फॉलो करना है जो निम्न्लिखित हैं:
- विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पेंशनर लाभार्थी सूची के लिए आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- होम पेज पर जाने के बाद आपको “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करके अगले पेज पर आ जाना है।
- जहां पर आपको नीचे की तरफ बाई ओर “पेंशनर सूची 2020-21” के सेक्शन में जिस भी वर्ष की सूची देखनी है उस पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपको ‘जनपद‘, ‘विकासखण्डं‘, ‘ग्राम पंचायत‘ के विकल्पों का चयन करना है।
- ग्राम पंचायत पर क्लिक करने के बाद आपको “कुल पेंशनर्स” के नीचे दिये गए नंबर पर क्लिक करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।
- नंबरों पर क्लिक करने के बाद आपको ग्राम अनुसार पेंशनरों की सूची आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
- यहाँ पर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पेंशनर्स का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग, मोबाइल नंबर, पता आदि की जानकारी लिस्ट में मिल जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार हर तिमाही के अनुसार पेंशनर सूची जारी करती है इसलिए जिन भी लाभार्थियों ने दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था वे अपना नाम ऊपर दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा समाज कल्याण पोर्टल पर यूपी पेंशन लिस्ट में नाम देखने के अलावा आप अपने ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।
यूपी विकलांग पेंशन योजना – ऑनलाइन आवेदन
UP Hadicapped Pension yojana 2020 या मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट / पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर, मेन मेनू में “विकलांग जन पेंशन” शीर्षक के साथ “विकलांग पेंशन” लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद UP विकलांग पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन पत्र खुल जायेगा जैसे की निचे दिखाया गया है।
- यहां उम्मीदवार व्यक्तिगत विवरण जैसे की बैंक डीटेल, आय विवरण, विकलांगता विवरण आदि भर सकते हैं और फिर “Save” बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बाद में, उम्मीदवार “Edit Saved Form / Final Submit” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद अपनी भरी हुई सारी डीटेल देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- फिर आवेदक अपने भरे हुए आवेदन पत्र को इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं – आवेदन पत्र देखें
- अंत में सभी आवेदकों को जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार User Manual देख सकते हैं।
उम्मीदवारों द्वारा प्रिंटआउट किया गया आवेदन पत्र या रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 महीने के अंदर-अंदर DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में जमा करना होगा। सभी उम्मीदवार नीचे दिये लिंक के माध्यम से UP विकलांगता पेंशन योजना 2019 का आवेदन प्रारूप देख सकते हैं – UP Handicapped Certificate Online Application Format
UP Viklang Pension Yojana – दस्तावेजों की सूची
उम्मीदवार को Uttar pradesh विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे तभी वह दिव्यांग जन पेंशन योजना का लाभ ले सकता है:
जरूरी दस्तावेज
फोटो
जन्म / आयुप्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण पत्र – मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्ड
बैंक पासबुक
आय प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
उम्मीदवारों को विकलांगता प्रकार, विकलांगता प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख का विवरण भी भरना होगा।
यूपी दिव्यांगजन पेंशन योजना – पात्रता व शर्तें
- विकलांग व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उसकी विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत है।
- उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का निवासी या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रह रहा हो।
- वे व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य योजना के तहत पेंशन / अनुदान / सहायता प्राप्त कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों / आश्रयों में मुफ्त जीवन निर्वाह पाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- विकलांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं (वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष परिवार की आय Rs.46080 /- के आधार पर और शहरी क्षेत्रों में Rs.56460 /-) इस अनुदान योजना के लिए पात्र होंगे।
sspy-up.gov.in पर यूपी विकलांग पेंशन आवेदन स्थिति कैसे जांचे
सभी आवेदक sspy-up.gov.in पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने के लिए, आवेदकों को लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है।
UP विकलांगता पेंशन योजना आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए चरण:
- जो भी उम्मीदवार Uttar Pradesh विकलांग पेंशन योजना 2019 के आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित लिंक पर जाएं – आवेदन की स्थिति
- सबसे पहले उम्मीदवारों को लिंक के माध्यम से अपने आवेदन पंजीकरण संख्या और बैंक खाते का उपयोग करके पासवर्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी- Registration for Password (पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें)
- इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन पंजीकरण संख्या से प्राप्त पासवर्ड का उपयोग करके Viklang Pension Login (आवेदन की स्तिथि जानने हेतु लॉगिन करें) करना होगा।
- इसके अलावा, उम्मीदवार आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए Guidelines (आवेदन की स्तिथि जानने हेतु दिशा निर्देश) भी पढ़ सकते हैं।
सम्बंधित प्रश्न और उत्तर
जी हाँ ! दी गई प्रक्रिया अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने ग्राम की पूरी पेंशन लिस्ट ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं |
बुजुर्ग/बुढ़ापा/वृद्धावस्था पेंशन,दिव्यांग पेंशन,निराश्रित (विधवा) पेंशन , कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन
अगले 2 महीने की पेंशन एडवांस में ही खाते में भेज दी गई है ?
sspy UP.
हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18004190001